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मास्क के अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल में पहली FIR
Last Updated on March 20, 2020 by Sintu Kumar
धर्मशाला। कोरोना वायरस के डर के बीच मास्क के अधिक वसूलने पर हिमाचल में पहली एफआईआर (FIR) हुई है। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, अस्पताल में एक मेडिकल स्टोर संचालक पर मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले धर्मशाला नरेंद्र धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा जिला भर में 78 दवा विक्रेताओं के औचक निरीक्षण किए गए।
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इसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, अस्पताल टांडा में एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा मास्क का अधिक मूल्य वसूलने पर 100 काले रंग के मास्क व 15एन-95 मास्क कब्जे में लिए गए। फर्म के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज करवाया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा यह क्रम भविष्य में भी जारी रहेगा।
धीमान ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19)के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है तथा जिला दंडाधिकारी कांगड़ा द्वारा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्मूलन ओदश, 1977 के अंतर्गत इन वस्तुओं की बिक्री हेतु लाभांश दरें निर्धारित की गई हैं। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब दवा व्यापारियों को अपने कारोबार स्थल पर मूल्य सूची लगाना व परचून विक्रेताओं को बिल देना भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री की सभी दुकानों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है इस बारे आदेश जारी कर दिये गये हैं ताकि खाद्य वस्तुओं की मुनाखोरी न हो सके।