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Paonta Sahib की पांच पंचायतें कंटेनमेंट जोन से बाहर, अब खुल सकेंगी दुकानें और Bank
नाहन। डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि 9 अप्रैल को जारी आदेशों के तहत जिला सिरमौर (Sirmaur) के विकास खंड पांवटा साहिब की 6 ग्राम पंचायतों जिनमें माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला, हरिपुरखोल और पलहोडी को सील कर दिया गया था उनमें से आज पांच पचांयतें माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला और पलहोडी को कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) से बाहर कर दिया गया है तथा इन पंचायतों में तुरन्त प्रभाव से जिला की बाकी पंचायतों की तरह ही कोरोना संबंधित आदेश लागू होंगे, जबकि ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में 9 अप्रैल को जारी आदेश ही लागू रहेंगे।
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ग्राम पंचायत माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला और पलहोडी की भौगोलिक सीमाएं ग्राम पंचायत हरिपुर खोल से नहीं लगती। इसके अतिरिक्त इन पांच पंचायतों में जमात से जुड़े कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का 23 मार्च के बाद आना जाना भी नहीं हुआ था। इन पंचायतों को एहतियात के तौर पर सील किया गया था। इसके अतिरिक्त इन पंचायतों में संक्रमित व्यक्ति के सभी नजदीकियों को भी 28 दिन तक निगरानी में रखा गया था तथा इन पंचायतों में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। इसलिए इन पंचायतों में अब जिला के अन्य स्थानों की तरह दिशा-निर्देश लागू होंगे।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में अंतिम पॉजिटिव मामला (Positive Case) 4 अप्रैल को पाया गया था, इसलिए इस पंचायत क्षेत्र को वर्तमान में हॉटस्पॉट/ कंटेनमेंट जोन में रखा गया है तथा यहां पूर्व में 9 अप्रैल जारी आदेश ही लागू रहेंगे। आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला और पलहोडी में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, जिसमें दुकानदार को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दुरी की अनुपालना करनी होगी। सभी दुकानदार केवल 50 प्रतिशत कर्मियों की तैनाती के साथ ही कार्य करेंगे।
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आदेशों के अनुसार परिवार के एक सदस्य को घर से दुकान तक आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी, बैंक शाखा तक पैदल आने की प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनुमति होगी, जिसके लिए उसे मास्क पहनना आवश्यक होगा। सभी दुंकानदारों को दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना को मध्यनजर रखते हुए डेढ़ से 2 मीटर के दुरी पर गोले लगा कर चिहिन्त करना होगा। ऐसी दुकान जहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं हो रही हो उसे तुरन्त पुलिस द्वारा सील किया जाएगा। ई. कोमर्स के माध्यम से आवश्यक सामान बेचने वाली कंपनियों को अनुमति होगी, जबकि शराब, तम्बांकू, पान, गुटखा, च्यूईगम तथा सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। जिला में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, सडक, गली तथा दीवार पर नहीं थूक सकता है। सैलुन, बाल काटने की दुकानें, ब्यूटीर्पालर, स्पास, चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, इटिंग ज्वाइंट, मिठाई बनाने तथा बेचने की दुकानें तथा स्पोर्टस कंम्पलैक्स और जीम इत्यादि पुरी तरह बंद रहेगे।