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Chamba: अवैध कटान मामले में वनरक्षक Suspend, आरओ-बीओ को कारण बताओ Notice
Last Updated on November 6, 2020 by Deepak
चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा (Chamba) जिला के विकास खंड सलूणी की सियुला पंचायत के साथ लगते जंगल में अवैध कटान मामले (illegal tree cutting case) में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने मामले में संबंधित वनरक्षक को सस्पेंड (Suspend) कर दिया है। इसके अलावा वन परिक्षेत्र अधिकारी व वन खंड अधिकारी को कारण बताओ नोटिस (Notice) जारी किया गया है और उन्हें सात दिन में जवाब देने को कहा गया है। बता दें कि सियुला जंगल में चीड़ के 95 पेड़ काटे गए थे। इन पेड़ों को काटने वालों की वन विभाग (Forest Department) के पास कोई जानकारी नहीं है। इस बाबत संबंधित वनरक्षक को भी पता नहीं लगा। इससे वनरक्षक की ड्यूटी पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
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सियुला के जंगल में पंचायत की ओर से भी अवैध रूप से सड़क का निर्माण किया गया है। इसको लेकर वन विभाग ने पंचायत को एक लाख बीस हजार का जुर्माना (Fime) ठोका था। जिसे शुक्रवार को पंचायत (Panchayat) की ओर से वन विभाग के कार्यालय में जमा करवा दिया गया। इस मामले में आरओ व बीओ ने अभी नोटिस का जवाब देना है। वनमंडलाधिकारी सलूणी अशोक कुमार ने बताया कि अवैध कटान मामले में संबंधित वनरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। आरओ व बीओ (RO & BO) को कारण बताओ नोटिस किया गया है। इसके अलावा पंचायत ने जुर्माने की राशि जमा करवा दी है।
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