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देशद्रोह मामले में Neeraj Bharti जमानत पर रिहा
शिमला। देशद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती को अब जेल नहीं जाना पड़ेगा। मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। नीरज की जमानत याचिका पर सत्र न्यायाधीश शिमला की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। कोर्ट से 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। पुलिस उन्हें छोटा शिमला थाना ले गई है, उसके बाद कैथू जेल ले जाया जाएगा, जहां पर सारी औपचारिकता करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा। बता दें कि देशद्रोह के मामले में नीरज भारती चार दिन के रिमांड पर थे, जोकि आज ही पूरा हुआ है। इससे पहले पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर आज सुबह उन्हें सीआईडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया गया था। सीआईडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दूसरी तरफ, नीरज भारती ने अपने वकील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। दो बजे के बाद सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
