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अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर चार भाईयों को तीन-तीन माह की कैद
मंडी। अदालत में वकील के माध्यम से यह वायदा करना कि वह अपने भवनों का निर्माण नक्शे के अनुरूप व नियमों के अनुसार करेंगे मगर उसे ना निभाना मंडी शहर के रामनगर मंगवाई के चार भाईयों को महंगा पड़ गया। अपने आदेशों की अवहेलना करने पर अदालत ने सख्ती दिखाई और उन्हें तीन-तीन महीने कैद की सजा सुनाई। बलबीर सिंह पुत्र सावित्री देवी विधवा दयाल सिंह रामनगर मंडी ने अपनी मां की पावर अटार्नी के आधार अपने वकील जीपी गुलेरिया के माध्यम से जून 2016 में अदालत में याचिका लगाई कि उसके पड़ोसी जय सिंह, श्याम लाल, जगदीश , तुलशी व हंस राज सभी पुत्र वीना ने अदालत ने जो 15 अप्रैल 2012 को अपने घरों का निर्माण नियमों के अनुसार नक्शे के अनुरूप अपनी जमीन पर करने के आदेश दिए थे तथा जिसे मानने का वायदा इन सभी ने अपने वकील शैलेश शर्मा की मौजूदगी में किया था, की अनुपालना नहीं हुई व नियमों को दरकिनार करते हुए निर्माण कर दिया गया। अदालत ने बलबीर सिंह की याचिका पर मौके पर निशानदेही करवाने व उसकी रिपोर्ट भी मांगी।
अदालत में किया था नियमों के अनुसार निर्माण करने का वायदा
स्थानीय कानूनगो ने मौके पर निशानदेही की और तहसीलदार के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार निर्माण कार्य आदेशों के अनुरूप नहीं हुआ है। इसमें एक भाई हंस राज को लेकर आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसने निर्माण नहीं किया है, जिससे उन्हें इस मामले से एक्स पार्टी कर दिया गया जबकि अन्य चार को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया। स्थानीय नगर निगम के माध्यम से भी आई रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई जिस आधार पर जिला सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने अंडर आर्डर 39 रूल 2-ए सीपीसी के तहत इस पर सख्ती दिखाते हुए इसे अपराध मानते हुए जय सिंह, श्याम लाल, जगदीश व तुलसी को किसी भी सहानुभूति के लायक ना मानते हुए तीन तीन महीने की कैद की सजा सुनाईं। यदि इसमें कोई अवहेलना होती है तो इनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के आदेश अदालत ने दिए। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जीपी गुलेरिया ने 18 गवाह पेश किए । बचाव पक्ष की ओर से वकील शैलेश शर्मा ने पैरवी की मगर अदालत ने अपने ही आदेशों की अवहेलना पर आरोपियों को किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं माना तथा सजा सुनाई।
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