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हिमाचल में 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी लड़कियों की शादी, विधानसभा ने पास किया संशोधन विधेयक
Monsoon Session : हिमाचल में लड़कियों की शादी (Girls Marriage) अब 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी। प्रदेश विधानसभा (HP VidhanSabha) ने आज इस संबंध में विधेयक पास कर दिया। इस कानून में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय की गई है।
विधेयक को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा
विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को इस संबंध में संशोधन विधेयक (Amendment Bill) पेश किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ धनी राम शांडिल द्वारा पेश किए गए विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से बगैर चर्चा के पारित कर दिया। विधेयक को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी (Governor’s approval) के बाद विधेयक कानून बनेगा तथा इसे लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। सरकार ने इसमें तीन साल की बढौतरी की है।
बिल के पारित होने से लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे
मानसून सत्र (Monsoon Session) के पहले दिन मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) प्रस्तुत किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल (Social Justice and Empowerment Minister Dhaniram Shandil) ने कहा कि इस बिल के पारित होने से लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अभी भी कुछ लोग छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करते हैं। इससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते और जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। उनका कहना था कि सरकार चाहती है कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए, ताकि लड़कियों को कुपोषण से बचाया जा सके क्योंकि जल्दी शादी करने और मां बनने से कई बार उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।