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‘केरल विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास होना असंवैधानिक’: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद
Last Updated on January 2, 2020 by
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ केरल विधानसभा (Kerala Assembly) में प्रस्ताव पास किए जाने को लेकर सूबे के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्र का विषय है, यह संविधान के खिलाफ है। बता दें, इस प्रस्ताव के पास होने पर वाम मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने समर्थन किया था। लेकिन बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध जताया है। केरल के 140 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक है।
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जहां राज्यपाल ने इस प्रस्ताव के पास होने को असंवैधानिक बताया है वहीं, उनके पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस प्रस्ताव को गैर-कानूनी बता चुके है। प्रसाद ने संविधान के अनुच्छेद 245/46 और 256 का हवाला देते हुए कहा था कि केरल विधानसभा का प्रस्ताव गलत है और संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा- ‘प्रस्ताव गैर संवैधानिक है क्योंकि यह क़ानून संसद में पास हो चुका है। नागरिकता देना या लेना संविधान की सातवीं अनुसूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है।’