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हाईकोर्ट से हर्ष महाजन को झटका: सिंघवी की याचिका नहीं होगी निरस्त, दो हफ्ते बाद जवाब देने के आदेश
Harsh Mahajan vs Abhishek Manu Singhvi: हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) में पर्ची सिस्टम मामले में हाईकोर्ट (High Court)ने सोमवार को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन (MP Harsh Mahajan) को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की तरफ़ से अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi)की याचिका को निरस्त करने वाली एप्लीकेशन को खारिज (Dismiss the application)कर दिया है। हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने मामले में दो सप्ताह में हर्ष महाजन को जवाब देने के आदेश जारी किए हैं।
हाई कोर्ट में हर्ष महाजन के अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने कहा -महाजन ने बताया कि उन्होने न्यायालय में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका मैंडेटेबल नहीं है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार नहीं की है और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा गया है।
क्या था पूरा मामला
बता दें हिमाचल प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव (Rajya Sabha Elections)हुआ, कांग्रेस के पास प्रचंड होने के बावजूद भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस( Congress) के पास 40 विधायक और बीजेपी ( BJP)के 25 जबकि तीन निर्दलीय विधायकों का सरकार को समर्थन था। लेकिन राज्य सभा चुनाव में 6 कांग्रेस व तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया और चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को बराबर 34- 34 मत मिले। जिसके बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने पर्ची प्रकिया ( Parchi system)अपनाई जिसमें बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की। इसी पर्ची सिस्टम को अभिषेक मनु सिंघवी ने हाइकोर्ट में चुनोती दी है। जिस पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।