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कारोबारी निशांत मामले की सुनवाई 21 को, एसपी शिमला व कांगड़ा ने दायर की स्टेट्स रिपोर्ट
शिमला। हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था। इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तबदील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। पिछली सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच एएसपी कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है। इस पर कोर्ट ने एएसपी कांगड़ा और एसपी शिमला को मामले की जांच की ताजा स्टेट्स रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई तक दायर करने के आदेश दिए थे। मामले पर सुनवाई के दौरान एसपी शिमला और कांगड़ा की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट दायर की गई जिसे मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 21 दिसम्बर को निर्धारित की है।
अपने और अपने परिवार की जान को बताया था खतरा
मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी है। प्रार्थी ने लिखा है कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है जिसमें वह बच गया। इस वारदात की रिपोर्ट को वापिस लेने के लिए उस पर दो बाइक सवार व्यक्तियों ने भागसूनाग और मैक्लोडगंज के बीच वाले रास्ते में रोक कर धमकाया।
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डीजीपी कार्यालय से एक ही दिन में 14 फोन आए
ई-मेल के मुताबिक डीजीपी कार्यालय से उसे एक ही दिन में 14 फोन आए। उसे डीएसपी व एसएचओ पालमपुर ने भी फोन किए। एसएचओ पालमपुर ने व्हाट्सएप मैसेज कर बताया कि डीजीपी उससे बात करना चाहते हैं इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय में वापिस कॉल कर लेनी चाहिए। कॉल बैक करने पर डीजीपी ने कहा कि निशांत तुम शिमला आओ और उनसे मिलो। इस पर जब उसने कहा कि वह क्यों उनसे मिले तो डीजीपी ने कहा कि उसे शिमला आना होगा और उनसे मिलना होगा। ईमेल के माध्यम से निशांत ने हिमाचल के ही दो रसूखदार लोगों पर उससे जबरन वसूली का दबाव बनाने की बात कही है। मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक आदेशों से इसे आपराधिक रिट याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद ही प्रार्थी के आरोपों की प्राथमिकी कांगड़ा जिला में दर्ज की गई थी।