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HPU के दो प्रोफेसर अयोग्य करार, पूर्व बीजेपी सरकार के समय हुई थी नियुक्तियां
Himachal High Court : प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (Himachal Pradesh University) के गणित विभाग में लगे दो प्रोफ़ेसर अयोग्य घोषित किए हैं। कोर्ट ने विश्वविद्यालय (HPU) में पूर्व की बीजेपी (BJP) सरकार के समय हुई भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में ये अहम फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (Himachal Pradesh University) शिमला में कोरोना काल के समय 2019-20 में पूर्व कुलपति सिकन्दर कुमार (Former Vice Chancellor Sikandar Kumar) ने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्तियों को करवाया था। उसके बाद छात्र संगठनों ने इन भर्तियों पर सवाल उठाए थे। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया था कि इन भर्तियों में काफी बड़े स्तर पर नियमों को अनदेखा किया गया है।
एचपीयू में 250 के करीब हुई हैं फर्जी नियुक्तियां
उधर, एनएसयूआई उपाध्यक्ष वीनू मेहता (NSUI Vice President Vinoo Mehta) ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कोरोना काल के दौरान विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर भर्ती नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा जिसके बाद अब उच्च न्यायालय ने दो प्रोफेसर को अयोग्य घोषित किया है। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के साथ न्याय है जो गड़बड़ी के चलते बाहर हो गए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी (BJP) सरकार में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने नियमों को दरकिनार कर अपने बेटे को पीएचडी (PHD) में दाखिला करवाया और आरएसएस (RSS) से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय में नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में ढाई सौ के करीब और इसी तरह फर्जी तरीके से नियुक्तियां हुई है जिस पर इसी तरह कार्रवाई की जानी चाहिए।