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High Court के सरकार को आदेश, शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे बताएं
Last Updated on March 6, 2020 by Deepak
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह 17 मार्च तक सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बताए। कोर्ट ने शारिरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है। सरकार के ताजा स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार स्कूल लेक्चरर के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जा रहे हैं और 3 सप्ताह के भीतर नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने डीपीई पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने में तेजी लाने आदेश भी दिए।
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कोर्ट ने जेबीटी, एलटी, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और शास्त्री के पदों पर भर्ती किए जाने के कदमों के विवरण भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। गौरतलब है कि इस मामले मे राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र के अनुसार हिमाचल में 31 दिसंबर 2019 तक जेबीटी के 693, भाषा अध्यापक के 590, शास्त्री के 1049, टीजीटी आर्ट्स के 684, टीजीटी नॉन मेडिकल के 359 व टीजीटी मेडिकल के 260 के पद रिक्त पड़े थे। बार बार आदेशों के बावजूद शिक्षकों के रिक्त पद न भरने पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई थी। अब मामले पर सुनवाई 17 मार्च होगी।