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पुलिस थाना व चौकियों में सीसीटीवी लगाने से जुड़े मामले में डीजीपी को शपथपत्र दाखिल करने के आदेश
High court Order to DGP: प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थाना और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे(CCTV Cameras) लगाने से जुड़े मामले में डीजीपी को शपथपत्र दाखिल करने के आदेश (Order to DGP to file affidavit) जारी किए। शपथ पत्र में डीजीपी को यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे उचित स्थान पर लगाए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने डीजीपी को यह स्पष्ट करने को कहा है कि इस मामले में 12 मार्च 2024 को दिए हाईकोर्ट के आदेशों पर क्या कार्रवाई की गई।
मानवाधिकार उल्लंघन के मामले रिकॉर्ड
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने डीजीपी को शपथपत्र दायर कर यह बताने को कहा था कि क्या पुलिस थानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाए गए हैं, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले (Human rights violation cases)रिकॉर्ड हो सके। कोर्ट ने डीजीपी को कैमरों के स्थापना हेतु उचित स्थान संबंधी सुझावों पर गौर कर उचित कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटियों को आदेश दिए थे कि वे समय समय पर सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर पता लगाए कि क्या पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। कोर्ट ने स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी (State Level Oversight Committee) की लंबे अंतराल के बाद बैठकों के आयोजन को गंभीरता से लेते हुए इन बैठकों का समय-समय पर आयोजन करने के आदेश भी दिए थे।
कोर्ट ने दिए थे 5 बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश
हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के मुद्दे पर राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति (State Level Inspection Committee) को 5 बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे। समिति को आदेश दिए गए थे कि वह शपथ पत्र के माध्यम से बताए कि सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण खरीदने, उनका वितरण करने और उनको स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके लिए बजट प्राप्त करने और सीसीटीवी एवम उपकरणों की देखरेख तथा निरंतर निगरानी के लिए उठाए गए कदमों से भी हलफनामे के जरिए कोर्ट को अवगत करवाने के आदेश जारी किए गए थे। यह आदेश पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस द्वारा दायर याचिका पारित किए गए हैं।
राज्य सरकार निर्देशों को लागू करने में विफल रही
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रही है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि परमवीर सिंह सैनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार निर्देशों को लागू करने में विफल रही है।
कुलभूषण खजूरिया
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