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हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताना होगा पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों का क्या हुआ?
Last Updated on May 12, 2023 by sintu kumar
प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal High Court) ने प्रत्येक पुलिस थाना और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV cameras in Police Stations) लगाने का मुद्दे पर राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति को 5 बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। समिति को आदेश दिए गए हैं कि वह शपथ पत्र के माध्यम से बताए कि सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण खरीदने, उनका वितरण करने और उनको स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके लिए बजट प्राप्त करने और सीसीटीवी और उपकरणों की देखरेख और निरंतर निगरानी के लिए उठाए गए कदमों से भी हलफनामे के जरिए कोर्ट को अवगत करवाने के आदेश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार निर्देशों को लागू करने में विफल रही
कोर्ट ने जिला स्तरीय निरीक्षण समिति को भी उपरोक्त कदमों सहित पुलिस स्टेशन अथवा चौकियों में मानवाधिकार के उल्लंघन जांचने के लिए सीसीटीवी फुटेज का पुनरावलोकन करने बारे उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी शपथ पत्र के माध्यम से तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रही है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि परमवीर सिंह सैनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार निर्देशों को लागू करने में विफल रही है।
मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण ये निर्देश दिए
इस संबंध में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकटाला ने अदालत के समक्ष दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में हिरासत में होने वाली मौतों की बढ़ती दर और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण ये निर्देश दिए है। प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय निगरानी समिति और मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय निगरानी समिति का कर्तव्य हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी स्थापित करना है और उनका रखरखाव करना भी है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार कैमरे लगाए जाने जरूरी
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार, सभी लॉक-अप, सभी गलियारों, लॉबी/रिसेप्शन एरिया में कैमरे लगाए जाने जरूरी हैं। सभी बरामदे/आउटहाउस, इंस्पेक्टर का कमरा, सब इंस्पेक्टर का कमरा, लॉक-अप रूम के बाहर का क्षेत्र, स्टेशन हॉल, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने, वॉशरूम/शौचालय के बाहर, ड्यूटी ऑफिसर का कमरा और पुलिस स्टेशन के पीछे का हिस्सा भी सी सी टी वी की निगरानी में आने है। अदालत ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए उपरोक्त सभी अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर अपना अलग-अलग जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर सुनवाई 15 जून को होगी।
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