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हाईकोर्ट ने आदेशः ददाहू स्कूल के खेल मैदान में आयोजित नहीं होगा रेणुका मेला
हाईकोर्ट ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ददाहू (Senior Secondary School Dadahu) के खेल मैदान में श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले (Shri Renuka Ji International Fair) को आयोजित करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने डीसी सिरमौर (DC Sirmaur)के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत आम नागरिकों और सरकार के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। कोर्ट पहले भी निजी संस्थाओं (private institutions)को इस तरह के आयोजनों की इजाजत देने से इंकार कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने वर्ष 2017 में खुद ही कोर्ट में कहा था कि वह भविष्य में स्कूल खेल मैदानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करेगी तो अब डीसी सिरमौर द्वारा श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेले के आयोजन हेतु स्कूल खेल मैदान की मांग न्यायोचित नहीं है।
निजी कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध बरकार रहेगा
कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के परिसरों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजनों पर लगाई गई रोक को पुनः दोहराते हुए कहा कि स्कूलों में निजी कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध बरकार रहेगा। कोर्ट के आदेशानुसार शैक्षणिक परिसरों चाहे वे प्राथमिक, उच्च, उच्चतर और कॉलेज स्तर के हों, में गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में शैक्षणिक संस्थानों में शांतिमय व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी डीसी, एसडीएम,एसडीएम व प्रधानाचार्यों को यह आदेश दे रखे हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों (Educational institutions)में अनुशासन बनाये रखने के लिए उचित कदम उठाए व हाईकोर्ट के आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिए हुए हैं कि प्रदेश के सभी छोटे बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी संगठनों, स्थानीय निवासियों अथवा निजी संगठनों के किसी भी तरह के गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजन की इज्जाजत न दी जाए।