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हाईकोर्ट ने लगाई फटकारः ट्रक यूनियन की गुंडा टैक्स वसूली को रोकने में असफल रहा BBN प्रशासन
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने ने प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी -बरोटीवाला -नालागढ़( BBN) में कानून की अनुपालना न होने पर कड़ी प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए कहा प्रशासन या तो अदालती आदेशों की अनुपालना नहीं करना चाहता या फिर इसमें बुरी तरह से असफल है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन( Baddi-Barotiwala-Nalagarh Industries Association) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रशासन ट्रक यूनियन( Truck union) द्वारा वसूले जा रहे गुंडा टैक्स को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना रेवल दुआ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी कि डीजीपी, डीसी सोलन और बद्दी के एसपी यह सुनिश्चित करेंगे की प्रार्थी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को अपना सामान ले जाने का किसी तरह से कोई विघ्न ट्रक यूनियन पैदा न करे। उक्त तीनों अधिकारिओं को इन आदेशों की अक्षरश अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार ठहराया है और इस सम्बन्ध में शपथ पत्र आगामी दो सप्ताह में दायर करने होगा। इस मामले पर सुनवाई आगामी नौ दिसम्बर को निर्धारित की गयी है।
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