-
Advertisement
High Court से एसपी गांधी को आंशिक राहत ,CBI ही करेगी Vimal Negi केस की जांच
Vimal Negi Case: हिमाचल हाईकोर्ट में आज एसपी संजीव गांधी की LPA पर सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने संजीव कुमार गांधी को आंशिक रूप से राहत दी है कोर्ट ने कहा कि संजीव गांधी चीफ इंजीनियर विमल नेगी संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के मामले में दखल नहीं देंगे। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संजीव गांधी और एसआईटी के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत व पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इस पहलू पर दलील को स्वीकार किया गया है। एसपी संजीव गांधी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि संजीव गांधी को व्याख्या करने का मौका नहीं मिला।
सरकार सहित सीबीआईऔर किरण नेगी को नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत से जुड़े मामले में संजीव गांधी द्वारा दायर अपील में सीमित मुद्दे पर राज्य सरकार सहित सीबीआईऔर किरण नेगी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दायर कर यह बताने को कहा है कि क्या एसीएस और डीजीपी की रिपोर्टों के आधार पर एसपी शिमला की सदस्यता वाली एसआईटी के खिलाफ की गई टिप्पणी से संजीव गांधी का सेवाकाल प्रभावित होगा। संजीव गांधी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह मामले की जांच को सीबीआईको सौंपने के खिलाफ नहीं है परंतु जिस आधार पर एकल पीठ ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, वह उससे व्यथित है।
जांच हाईकोर्ट की देखरेख में की जाए
हाईकोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर एसपी शिमला संजीव गांधी ने दायर की थी। अपील में एसपी गांधी की ओर से मांग की गई थी कि विमल नेगी की मौत मामले की पूरी जांच हाईकोर्ट की देखरेख में की जाए। गांधी ने सरकार समेत पॉवर कॉरपोरेशन, सीबीआई, विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी, डीजीपी और गृह मंत्रालय को भी पार्टी बनाया गया है।
मीणा की जमानत याचिका पर आपत्ति
इसके अलावा सीबीआई की टीम हिमाचल हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर सीबीआई ने आपत्ति जताई जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को पार्टी बनने के आदेश दिए। इसे लेकर अब सीबीआई के वकील कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे इसके बाद आगामी सुनवाई होगी। कोर्टने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून, 2025 की तारीख तय की है
कुलभूषण खजूरिया
हिमाचल अभी अभी की सभी खबरों के पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
