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हाईकोर्ट ने चंबा के तिअरी प्राइमरी स्कूल को मर्ज करने पर लगाई रोक
High court stays merger of Tiari School: शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (High court)ने चंबा जिला के तहत आने वाली राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तिअरी (Government Central Primary School Tiari) डाकघर होली तहसील भरमौर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अप्पर तिअरी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तिअरी (School Management Committee Tieri) द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। प्रार्थी ने सरकार के 17 अगस्त को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तिअरी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अप्पर तिअरी में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे।
बच्चों को पैदल जाने में दिक्कतें, जंगल का रास्ता
प्रार्थियों का कहना है कि तिअरी स्कूल से अप्पर तिअरी स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है। इसमें करीब ढाई किलोमीटर का रास्ता घने जंगल से गुजरता है। जहां भालू और तेंदुए जैसे खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। रास्ते बहुत संकरे और खतरनाक है। बीच में गहरी खाई भी है। वहां तक 6 से 10 साल तक के बच्चों को पैदल जाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। छोटे बच्चों को इस स्कूल( School) तक जाने के लिए घने जंगलों में से गुजरना पड़ेगा। कच्चा रास्ता होने के कारण छोटे बच्चों को किसी भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होते हुए जाना पड़ेगा जिसमें उन्हें जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहेगा। कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों को देखते हुए बच्चों को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
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