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नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने वाले होटल मालिकों के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त
शिमला। हाईकोर्ट ने नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने वाले परवाणू होटल मालिकों के विरुद्ध कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मुख्य सचिव सहित डीसी, एडीसी, एसपी, और एसडीएम सोलन से भी जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने तहसील कसौली की ग्राम सुधार सभा कोटी की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया है कि परवाणू के समीप होटल मालिक नियमों व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे है। होटल कोटी, बॉलीवुड, सेवन हिल्लज और पेट पूजा महल में खुले में नशीले पदार्थों को परोसा जा रहा है। इसमें शराब, बीयर और हुक्के का सेवन खुले में किया जाता है। इसके अलावा रात के 12 से 2 बजे तक पटाखे फोड़े जाते है। जोर-जोर से डीजे बजाया जाता है।
मुख्य सचिव सहित डीसी, एडीसी, एसपी, और एसडीएम सोलन जवाब तलब
पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि 8 अगस्त 2022 को इस बारे में डीसी सोलन को शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत कोटी की अध्यक्षता में एक मंडल स्थानीय विधायक से मिला और विधायक ने अतिरिक्त उपायुक्त को इसे रोकने के लिए कहा। 21 फरवरी 2023 को ग्राम सुधार सभा कोटी के सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त सोलन से मिले। उसके बाद 28 फरवरी 2023 को परवाणू पुलिस ने प्रधान को पुलिस स्टेशन बुलाया और होटल वालों से समझौता करवाया। एक महीने के बाद 6 अप्रैल 2023 को प्रधान के घर की छत पर तीन-चार बीयर की बोतलें फैंकी गई। सभा ने अदालत से गुहार लगाई है कि दोषी होटल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है।
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