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अनुबंध काल को वरिष्ठता के लिए पदोन्नति को बैक डेट से प्रभावी करने के आदेश
Himachal Highcourt: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध काल को वरिष्ठता के लिए गिने जाने के परिणामस्वरूप होने वाली पदोन्नति को बैक डेट से प्रभावी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए सरकार ने 26 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत प्रार्थियों को इंस्पेक्टर ग्रेड I से खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी क्लास II नॉन गजेटेड के पद पर पदोन्नत किया था। प्रार्थियों ने आगामी तिथि से अपनी पदोन्नति को कोर्ट के आदेशानुसार ना पाते हुए हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका दायर की थी। सरकार का कहना था कि कोर्ट ने प्रार्थियों के अनुबंध काल को वरिष्ठता के लिए गिने जाने के आदेश दिए थे, जिसे गिनते हुए प्रार्थियों को पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बैक डेट से पदोन्नति का लाभ प्रदान करन के आदेश
कोर्ट ने मामले से जुड़े तमाम रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थियों को तब से पदोन्नत किया जाना था जब से उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई थी। अनुबंध काल को नियमित सेवा के साथ वरिष्ठता के लिए गिने जाने के कारण प्रार्थी वरिष्ठ हो गए है। प्रार्थियों को आगामी तिथि से पदोन्नति का लाभ देने को कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना न मानते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अनुपालना याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग को आदेश दिए कि वह प्रार्थियों को बैक डेट से पदोन्नति का लाभ प्रदान करे।
प्रधान सचिव पर कोई कॉस्ट ना लगाने के आदेश
पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि विभाग द्वारा जिन फैसलों को तर्क के रूप में शामिल करने की जो मांग की गई है, वह स्वीकारणीय नहीं पाई गई तो विभाग के सचिव को अपनी जेब से 1 लाख रुपए अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद करने की एवज में देना होगा। कोर्ट ने सरकार की दलीलों से असहमति जताई और प्रधान सचिव आरडी नजीम पर कोई कॉस्ट ना लगाने के आदेश जारी किए।
मामले के अनुसार प्रार्थीयों के पक्ष में ट्रिब्यूनल ने फैसला देते हुए उनके अनुबंध काल को वरिष्ठता के लिए गिने जाने के बाद वाले परिणामी लाभ, जैसे खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के पद पर आगे पदोन्नति आदि लाभ देने के आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अंतिम रूप लेने के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 23 अक्टूबर 2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत निरीक्षक ग्रेड-I को खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने के आदेश दिए। यह पदोन्नति आदेशबैक डेट से न होकर आगामी अवधि से प्रभावी माने गए। कोर्ट ने इसे अदालत के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना न पाते हुए इस मामले में हलफनामा दायर करने वाले प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) वरिष्ठ आईएएस आरडी नजीम के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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