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Himachal Cabinet: चालक सहित ये पद भरने को मिली मंजूरी
शिमला। हिमाचल कैबिनेट (Himachal Cabinet) की बैठक सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट ने एक तरफ कोरोना के चलते कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) को 31 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं, रोजगार के भी अवसर प्रदान किए हैं। कैबिनेट ने कृषि विभाग में चालक के 20 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। इन पदों के भरे जाने से कृषि विभाग में चालकों की कमी दूर होगी। इसके अलावा नई बनाई नगर निगम सोलन (Solan), मंडी व पालमपुर में भी विभिन्न पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इन नगर निगम में 33 पद भरे जाएंगे। प्रत्येक नगर निगम में 11-11 विभिन्न श्रेणियों के पद भरने को मंजूरी दी है। यह पद भरने से नई नगर निगम में स्टाफ की कमी पूरी होगी।
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शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी (New Excise Policy) और टोल बैरियर पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की है। इसकी विस्तृत डिटेल बाद में जारी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 खाली पद भरने को भी मंजूरी दी है। यह पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त आईजीएमसी शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर रुमेटोलॉजी सेल (Rheumatology Cell) का एक पद, आईजीएमसी और टांडा में प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी (Nephrology) के पांच पद भरने की मंजूरी दी है। टांडा मेडिकल कॉलेज में चार करोड़ 28 लाख की लागत 128 स्लाइस वाली सिटी स्कैन मशीन खरीदने की भी मंजूरी दी है। कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा में डॉक्टरों की संख्या मौजूदा 9 से बढ़ाकर 14 करने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने भू अधिनियम की धारा 1972 के नियम में बदलाव किया है। इनके तहत चाय के बागानों के खरीद-फरोख्त आदि में नए नियमों के तहत अब बदलाव किए जाएंगे। चाय बागवानों के लिए इस नियम में प्रावधान थे कि प्रदेश में जितने भी चाय बागान है, उनको किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने की अनुमति नहीं थी। चाय बागानों के मालिक हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत अधिकतम सीमा से ज्यादा जमीन रख सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जाएगा।