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हिमाचलः यह सरकारी योजना है बड़े काम की, मुफ्त में होगा दो लाख का बीमा
नाहन। प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (Workers) के लिए एक बड़ी योजना लेकर आई है। इसके तहत श्रमिकों को दो लाख तक का दुर्घटना बीमा (Accident Insurance) मिलेगा। अगर श्रमिक आशिंक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे एक लाख रुपए मिलेंगे। आपको बताते चलें कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का सीधा लाभ प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल (E-shram Portal) को शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर श्रमिकों को पंजीकरण करने के लिए नाहन में 20 से 22 दिसंबर 2021 तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा ने बताया कि 20 व 21 दिसंबर को लोकमित्र केंद्र (Lokmitra Kendra) चौहान का बाग नजदीक यूनियन बैंक व लोकमित्र केंद्र नजदीक आर पी-1 चैक पोस्ट नाहन में, कच्चा टैंक नजदीक पुराना को-आपरेटिव बैंक, नादिया ग्रैफिक्स लोकमित्र केंद्र नजदीक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह नाहन (Nahan) तथा 21 व 22 दिसंबर को बड़ा चौक नाहन नजदीक खेड़ा मंदिर में पंजीकरण (Registration) के लिए कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण से जो भी श्रमिक जिन्होंने अपना पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर करवाया है, उन्हें ई-श्रमिक कार्ड दिया जाएगा तथा इस ई-श्रमिक कार्ड के बन जाने पर श्रमिक को दो लाख रुपए (Two Lakh Rupees) तक का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा।
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अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो एक लाख रुपए का लाभ मिलेगा। आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं लागू की जाएंगी, वह इसी ई-श्रमिक कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। ई-श्रम पोर्टल पर वो सभी लोग पंजीकरण करवा सकते है जो घर पर काम करने वाला हो, आंगनबाड़ी वर्कर (Anganwadi worker), मनरेगा वर्कर, निर्माण कार्य करने वालाए प्रवासी श्रमिक, आशा वर्कर (Asha Worker) , मछली पालक, रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार, दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, टैक्सी ड्राइवर (Taxi Driver), कारपेंटरए अॉटो रिक्शा चालक, बस-ट्रक चालक और परिचालक, प्लंबर, कूड़ा-कचरा उठाने वाले, बोझा उठाने वाले, खेतीहर किसान व इसी तरह अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आदि। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो तथा सेविंग बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। कामगार की आयु 16 से 59 तथा उसे राज्य बीमा निगम व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ न मिल रहा हो, वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। पोर्टल पर स्वयं भी लॉग इन किया जा सकता है या फिर लोकमित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर मुफ्त में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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