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अन्य राज्यों में पंजीकृत संविदा बसों की टैक्स दरों में बड़ा बदलाव
शिमला। हिमाचल सरकार ने अन्य राज्यों की पंजीकृत संविदा बसों (Registered Buses) और राज्य में प्रवेश करने वाली गैर पर्यटक परमिट की बसों के कराधान में परिवर्तन (Change in Tax Rates) किया है। 13 से 32 सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स बस सेवा के लिए कर की दर 3000 रुपये प्रतिदिन होंगी। 32 से अधिक सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स बस सेवा के लिए यह 4000 रुपये प्रतिदिन होगा। इनमें सीटों की क्षमता चालक को अपवर्जित (छोड़कर) करके होगी। वातानुकूलित बस सेवा के लिए दर 6000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई हैं। ये दरें एक सितम्बर, 2023 से लागू होंगी।
परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 के अंतर्गत आने वाली अन्य राज्यों में पंजीकृत संविदा गाड़ी बसों और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में प्रवेश करने वाली 13 से 32 सीटों की क्षमता की साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स सेवा के लिए कर की दरें 3000 रुपये प्रतिदिन, 15000 रुपये साप्ताहिक और 50000 रुपये मासिक होगी। 33 से अधिक सीटों वाली साधारण सेवा, सेमी डीलक्स सेवा व डीलक्स सेवा के लिए यह दर 4000 रुपये प्रतिदिन, 20000 रुपये साप्ताहिक और 60000 रुपये मासिक होगी। यह चालक व वातानुकूलित को अपवर्जित (छोड़कर) करके होगा। वातानुकूलित बस सेवा के लिए कर 5000 रुपये प्रतिदिन, 25000 रुपये साप्ताहिक और 75000 रुपये मासिक निर्धारित किया गया है।