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हिमाचल हाईकोर्ट में जेबीटी भर्ती में बीएड धारकों को कंसीडर ना करने के मामले की सुनवाई टली
शिमला। जेबीटी भर्ती मामले (JBT Recruitment Case) में बिना जेबीटी टेट (JBT TET) के बीएड धारकों को कंसीडर ना करने से जुड़े मामले पर सुनवाई 2 जनवरी के लिए टल गई। हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के पश्चात सभी पक्षकारों को 2 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रतिउत्तर की कार्यवाई पूरी करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों (Govt School) में 617 जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। पूरी परीक्षा में 617 पदों के खिलाफ 613 शिक्षक ही शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले पाए गए। 1135 बीएड डिग्री धारकों को इन पदों के खिलाफ इसलिए कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि इनके पास जेबीटी टेट नहीं था।
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कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और शिक्षा विभाग (Education Department) के अनुसार नियमों के तहत जेबीटी पदों के लिए जेबीटी टेट पास होना अनिवार्य था। प्रार्थियों का कहना है कि उन्हें जेबीटी टेट में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी इसलिए उनके पास जेबीटी टेट पास सर्टिफिकेट नहीं था। प्रार्थियों का यह भी कहना है कि हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के आदेशानुसार बीएड धारकों (BEd Holders) को इन पदों के लिए कंसीडर नहीं किया गया। क्योंकि कोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्रीधारक भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र बनाए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह भर्ती हाईकोर्ट में विचाराधीन पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
सीयू की छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी प्रोफेसर रिमांड पर भेजा
सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रोफेसर को अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में बतौर प्रवक्ता छात्रों को शिक्षित करता था और इसी दौरान उसने अपनी एक स्टूडेंट को शादी का झांसा दे कर अपने प्यार में फंसाया और कथित रूप से दुष्कर्म किया। आखिर में शादी से मुकरने के बाद तंग छात्रा ने 19 नवंबरए 2022 को देहरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी।