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हिमाचल हाईकोर्ट ने पांच किलो चरस मामले के दोषी की 11 साल की सजा पर लगाई मुहर
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने पांच किलो चरस मामले (Charas Case) में आरोपी को सुनाई 11 साल की सजा (sentence) पर अपनी मुहर लगा दी है। दोषी को निचली अदालत ने यह सजा सुनाई थी। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया है। दोषी चंबा निवासी अजय कुमार को एक लाख दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 7 अप्रैल, 2017 को चंबा पुलिस (Chamba Police) ने जसौरागढ़ पर नाका लगाया था। इस दौरान दोषी नकरोड की तरफ से गाड़ी में आ रहा था। चेकिंग करने पर पुलिस ने उसके थैले से पांच किलोग्राम चरस बरामद की।
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पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच कर पुलिस ने मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। मामले की जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ निचली अदालत में अभियोग चलाया। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के खिलाफ अभियोग साबित करने के लिए 24 गवाह पेश किए। निचली अदालत ने दोषी को चरस रखने का दोषी पाते हुए 11 साल की कठोर कारावास और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को दोषी ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े तमाम रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सुबूतों को सही तरीके से सराहा है। दोषी की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत (Lower court) के निर्णय को सही ठहराया है।