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हाईकोर्ट ने सूरत नेगी की जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्यता पर लगाई रोक
Last Updated on August 24, 2021 by Deepak
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी की जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्यता पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश रवि मलीमठ व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने सूरत नेगी के जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्यता को यह कहकर कोर्ट में चुनौती दी है कि सूरत नेगी पहले से ही वन निगम के उपाध्यक्ष के लाभ के पद पर आसीन हैं। जिसके चलते उन्हें जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया में इसे सही पाते हुए वन निगम उपाध्यक्ष की सदस्यता पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 5000 रुपये की कॉस्ट के साथ याचिका का जवाब दायर करने का अतिरिक्त समय भी दिया। मामले पर अब हाई कोर्ट की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई होगी।
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