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हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यू शिमला में येलो लाइन पार्किंग नीलामी पर लगाई रोक जाने क्यों
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने येलो लाइन पार्किंग नीलामी (Yellow Line Parking Auction) पर कड़ा संज्ञान लिया है। वेकेशन जज न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने मामले पर प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान न्यू शिमला (New Shimla) के फेज दो के सेक्टर तीन और चार में येलो लाइन पार्किंग आवंटन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार, नगरायुक्त शिमला और एसपी शिमला से दो मार्च तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए है। न्यू शिमला में येलो लाइन पार्किंग आवंटन को शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी एसोसिएशन ने हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के समक्ष चुनौती दी है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी एसोसिएशन के सदस्यों को हिमुडा ने न्यू शिमला में प्लॉट या फ्लेट आवंटित किए है।
हाईकोर्ट ने सरकार, नगरायुक्त शिमला और एसपी शिमला से मांगा जवाब
सड़क, पार्किंग, पार्क, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं और व्यावसायिक क्षेत्र को बनाने के पैसे एसोसिएशन के सदस्यों से लिए गए। यहां तक कि इस क्षेत्र में बिजली और पानी की सुविधा के लिए भी भवन मालिकों से खर्च करवाया गया। दलील दी है कि प्रार्थी एसोसिएशन के सदस्यों के पैसों से बनाई गई सड़क में नगर निगम येलो लाइन पार्किंग आवंटित नहीं कर सकता। प्रार्थी संघ के अनुसार 31 अक्तूबर, 2018 को हाईकोर्ट ने नगर निगम (Municipal Corporation Shimla) को शहर में पार्किग पॉलिसी बनाने के आदेश दिए थे। वर्ष 2019 में नगर निगम शिमला ने न्यू शिमला के क्षेत्र को भी पॉलिसी में जोड़ दिया।
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30 सितंबर 2021 को हिमुडा ने पत्र के माध्यम से एसोसिएशन के सदस्यों को बताया कि न्यू शिमला के फेज दो में पार्किंग क्षेत्र पर उनका ही अधिकार है। 19 अप्रैल 2021 को एसोसिएशन ने नगर निगम को इस बारे में अवगत करवाया। इसके बावजूद भी निगम ने इस क्षेत्र में पार्किंग की नीलामी की घोषणा कर दी। अक्टूबर 2022 में निगम ने इस क्षेत्र की सड़को पर येलो लाइन लगाकर आम जनता से पार्किंग के लिए आवेदन मांगे। एसोसिएशन ने अदालत ने गुहार लगाई है कि नगर निगम को आदेश दिए जाए कि उनकी संपत्ति को नीलाम न किया जाए। मामले पर आगामी सुनवाई दो मार्च को निर्धारित की गई है।