डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के निर्देश पर किए तबादला आदेशों पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रार्थी पंचायत सचिव का आरोप राजनीतिक द्वेश के चलते किया गया तबादला

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के निर्देश पर किए तबादला आदेशों पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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शिमला। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Deputy CM Mukesh Agnihotri) के निर्देश पर जारी किये गए पंचायत सचिव के तबादला आदेशों (Transfer Order) के अम्ल पर हाई कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने विष्णु दत्त द्वारा दायर याचिका के सुनवाई के पश्चात उक्त अंतरिम आदेश पारित किये। अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव निदेशक और जिलाधीश उन को आगामी चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।


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याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी का तबादला राजनैतिक द्वेष के चलते किया गया है। प्रार्थी को तब्दील करने के लिए विभाग के पास कोई प्रपोजल नहीं थीए लेकिन जिलाधीश ने उसका तबादला डिप्टी सीएम के निर्देशों पर जारी कर दिया। अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने विकास खंड हरोली की कुठारबीत पंचायत में बतौर सचिव 15 दिसंबर, 2021 को पदभार संभाला था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है इस स्थिति में कर्मचारियों का तबादला सीएम (CM) की अप्रूवल के बाद ही होता है जबकि वर्तमान मामले में जिलाधीश उन ने डिप्टी सीएम के निर्देशों पर यह तबादला आदेश जारी किये हैं। प्रार्थी ने अदालत से आग्रह किया है कि उसके तबादला आदेशों को रद्द किया जाये क्यूंकि यह राजनीतिक द्वेष के आधार पर किये गए हैं।

यौन उत्पीड़न मामले में पशु चिकित्सक को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court ) ने महिला कर्मी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के आरोपों में में घिरे पशु चिकित्सक को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने जांच अधिकारी को आदेश दिए कि वह 50 हजार रुपये के मुचलके पर याचिकाकर्ता को जमानत (Bail) पर रिहा करे। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस (Notice) जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है। जिला बिलासपुर के पशु अस्पताल बरोटा में कार्यरत सुमित चंदेल पर महिला कर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। महिला कर्मी की शिकायत पर पुलिस थाना भराड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए 366ए और 341 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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