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हिमाचल हाईकोर्ट: एमसी शिमला चुनाव के लिए पुन सीमांकन के आदेशों पर बड़ा फैसला
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पांच वार्डों के पुनः सीमांकन वाले आदेशों पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल मना कर दिया है। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर आवेदन की सुनवाई के पश्चात याचिकाकर्ताओ को आवेदन का जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए। न्यायालय ने पहले ही राज्य सरकार, मंडलीय आयुक्त, उपायुक्त शिमला व राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था और मामले पर सुनवाई 16 अगस्त के लिए निर्धारित की गई थी। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार नाभा फागली टूटीकंडी समर हिल व बालूगंज वार्डों का पुनः सीमांकन मनमाने तरीके से किया गया है।
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फ़ागली व टूटी कंडी वार्डों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नाभा वार्ड के क्षेत्र को बिल्कुल कम कर दिया गया। पहले की अपेक्षा अब नाभा वार्ड आधा रह गया। फ़ागली वार्ड को इतना बड़ा कर दिया कि नगर निगम के सभी वार्डों की अपेक्षा फागली वार्ड का क्षेत्र अधिक हो गया। इसके अलावा बालूगंज वार्ड का वह क्षेत्र भी समरहिल में मिला दिया गया जो कि बालूगंज के नाम से ही जाना जाता है। याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इन वार्डों का पुनः सीमांकन किया गया है जो कि कानून की दृष्टि से गलत है। प्रार्थी ने 24 जून, 2022 व 8 जुलाई, 2022 को मंडलीय आयुक्त शिमला व उपायुक्त शिमला द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की न्यायालय से गुहार लगाई है।
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