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हिमाचल हाईकोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दो पेट्रोल पंपों को किया रद्द
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation) द्वारा आवंटित दो पेट्रोल पम्पों का आवंटन रद्द कर दिया है। आईओसी द्वारा यह आवंटन कांगड़ा (Kangra) व ऊना जिले में किया गया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने आवंटन रद्द करते हुए, इन आउटलेट का फिर से नियमों का पालन करते हुए आवंटित करने के आदेश दिए।
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जानकारी के अनुसार ज्वालामुखी तहसील के तहत बोहं गांव में पेट्रोल पम्प लगाने हेतु आईओसी ने एचपी एग्रो इंडस्ट्री का चयन किया। जबकि ऊना जिले के तहत सब तहसील दुलेहड़ के मोहाल थारा में सतवंत सिंह को एक पेट्रोल पम्प आवंटित किया गया था। मैसर्ज आदित्य एचपी सेंटर की प्रोपराइटर अमन परमार व हरदीप सिंह ने ज्वालामुखी के बोहं वाले पेट्रोल पम्प के आवंटन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जितेंद्र कुमार ने ऊना वाले पेट्रोल पंप के आवंटन को खारिज करने की मांग की थी। तीनों याचिकाओं में प्रार्थियों ने इन आवंटन को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह आवंटन इंडियन रोड कांग्रेस व मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा तय मापदंडों को दरकिनार कर किए गए हैं।
आईओसी की दलील थी कि जिन पेट्रोल पंपों को लगाने के लिए चयन किया गया है उन पर उक्त मानदंड नहीं लगते। कोर्ट ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस व मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एन्ड हाइवे द्वारा तय मानदंड प्रदेश के हर हिस्से में लागू होते हैं। इसलिए इनके दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर आवंटित किए गए इन पेट्रोल पम्पों का आवंटन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
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