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हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की आनी को नगर पंचायत बनाने वाली अधिसूचना, ठहराया गैर कानूनी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने आनी को नगर पंचायत बनाने वाली अधिसूचना को गैर कानूनी ठहराते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में आनी नगर पंचायत का गठन करना हो तो कानून के अनुसार ही किया जाए। मामले के अनुसार चेत राम व अन्य प्रार्थियों ने 27 अक्तूबर 2020 को आनी को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने ग्राम पंचायत बखनाओ से मंझादेश, आनी (Aani) से फ्रैनली, कराना पंचायत से कराना, कुंगस पंचायत से कुंगस और नमहोग पंचायत से जबान गांव को निकालते हुए नगर पंचायत आनी का गठन करने की अधिसूचना (Notification) जारी की थी। आरोप लगाया गया था कि डीसी कुल्लू ने खुद ही बिना किसी प्रस्ताव के नगर पंचायत आनी बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी थी। प्रार्थियों के अनुसार उनकी आपत्तियों पर बिना विचार किए ही नगर पंचायत के गठन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई थी। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए आनी नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना को गैरकानूनी ठहराते हुए खारिज कर दिया।