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हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश: कोरोना की निगरानी को हर जिला में बनाओ कमेटी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने कोरोना संक्रमण को रोकने की मौजूदा व्यवस्थाओं पर नज़र रखने के लिए प्रत्येक जिले में निगरानी कमेटियां गठित करने के आदेश दिए हैं। हर ज़िले में डीसी इस कमेटी (Committees) के अध्यक्ष होंगे और जिला बार एसोसिएशन (District Bar Association) के अध्यक्ष और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी इसमें बतौर सदस्य मौजूद रहेंगे। यदि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एक वरिष्ठ नागरिक होंगे और कमेटी में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं हैए वह ऐसा करने के लिए अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है। डीसी (DC) समिति के अध्यक्ष होंगे और बैठकें उनके कार्यालय में होंगी। ये आदेश प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा सुविधाओं (Medical Facilities) को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले से कोरोना से संबंधित मुद्दे एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए पूरे राज्य के लिए एक से दिशा-निर्देश जारी करना तर्कसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय निगरानी समितियां (Monitor the Corona) अधिक उपयोगी साबित होगी। इसलिए कोर्ट ने प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निगरानी समिति का गठन करने के आदेश दिए हैं।
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यह समितियां कोरोना के संबंध में संक्रमण की स्थिति का पता लगाने के लिए अपने अपने जिले के कस्बों, शहरों और गांवों का दौरा करेंगी और पता लगाएंगी कि सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता कोरोना (Corona) से निपटने में पेश आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। समितियां कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए जरूरी उपाय भी सुझाएंगी। यह समितियां सम्भावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के लिए उठाये जाने वाले कदम भी बताएंगी। वे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का दौरा भी करेंगे जहां चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह समितियां अपने इन कार्यों को करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी ले सकती है। समितियों की सभी गतिविधियां कोविड-19 के संबंध में प्रचलित एसओपी और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी। यह समितियां प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को या उससे पहले ईमेल द्वारा हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन समितियों के साथ बातचीत भी करेगी। यह समितियां जितनी बार आवश्यक हो बैठक कर सकती है। कोर्ट ने सभी समितियों को आदेश दिए हैं कि वह पहली बैठक 10 जुलाई को शाम 5 बजे आयोजित करे। कोर्ट ने इस जनहित मामले की सुनवाई प्रत्येक बुधवार को करने के आदेश भी जारी किए।
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