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डंगा गिरने पर हाईकोर्ट ने धर्मपुर के अधिशाषी अभियंता को निलंबित करने के दिए आदेश
शिमला। मंडी जिले (Mandi District) की धर्मपुर तहसील के अंतर्गत आईटीआई बरोटी (IIT Baroti) के भवन के लिए डंगा देने में लापरवाही के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने धर्मपुर के PWD के अधिशाषी अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मुख्य अभियंता को आदेश दिए कि वह दूसरे अधिकारी की तैनाती कर उपचारात्मक कदम उठाएं। मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि अधिशाषी अभियंता ने रिहायशी मकान की सुरक्षा के लिए कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि पिछली सुनवाई को उसने अदालत को आश्वस्त किया था कि याचिकाकर्ता के रिहायशी मकान (Residential Property) की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
PWD की निगरानी में बनाया था डंगा
पिछली सुनवाई को अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि याचिकाकर्ता के मकान को नुकसान पहुंचता है तो अधिशाषी अभियंता मुआवजा और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। याचिकाकर्ता शशिकांत ने आरोप लगाया है कि मंडी जिले की धर्मपुर तहसील के अंतर्गत आईटीआई बरोटी के भवन के लिए लापरवाही से डंगा दिया गया है। इस डंगे का निर्माण यूनीप्रो कंपनी ने लोक निर्माण विभाग की निगरानी में किया है।
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और 24 जून को डंगा गिर गया
26 मई 2023 को राजस्व विभाग ने रिपोर्ट दी कि डंगा गिरने की स्थिति में है और इससे याचिकाकर्ता के मकान को खतरा है। आरोप लगाया गया है कि डंगे की सुरक्षा के लिए विभाग ने कोई कदम नहीं उठाए और 24 जून 2023 को डंगा गिर गया। अदालत को बताया गया कि हालांकि आईटीआई और मकान के बीच सड़क है, लेकिन डंगे के मलबे से सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और धंसने वाली है। इससे याचिकाकर्ता के मकान को खतरा बना हुआ है।
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