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शिमला: हाईकोर्ट ने दिए तहबाजारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाने के आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के तहबाजारियों (Street Vendors) की शिकायतों का निपटारा करने के लिए निवारण तंत्र (Complaint Redressal System) बनाए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह मामले की सुनवाई तक इसके गठन के संबंध में कोर्ट को अवगत करवाएं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है।
मामले के अनुसार नगर निगम शिमला को आदेश दिए गए थे कि वह तहबाजारियों को हटाने से पहले 30 दिन का नोटिस जारी करें। कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि जिन तहबाजारियों को हटा दिया गया है, उन्हें भी 30 दिन का नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए थे कि वह स्टेटस रिपोर्ट (Status) के माध्यम से अदालत को बताए कि कितने लोगों को नोटिस दिया गया और इन लोगों के पुनर्स्थापन में कितना समय लगेगा।
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कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि कोई भी तहबाजारी लोअर बाजार क्षेत्र (Lower Bazar Area) से एंबुलेंस और अग्निशमन की गाड़ियों की आवाजाही में बाधा नहीं डालेगा। तहबाजारी एसोसिएशन ने कोर्ट को बताया था कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत किसी भी तहबाजारी को हटाने से पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है।