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टुटू में 2 हफ्ते के भीतर एंबुलेंस सड़क का काम शुरू हो: हाईकोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने टुटू में एंबुलेंस सड़क बनाने के लिए उत्तर रेलवे को लोक निर्माण विभाग से पत्राचार करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग (PWD) को आदेश दिए कि वह दो हफ्ते के भीतर एंबुलेंस सड़क बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त को निर्धारित की है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि नगर निगम शिमला (Shimla Municipality) के वार्ड मजयाठ के लिए एंबुलेंस सड़क बनाने के लिए उत्तर रेलवे की जमीन लग रही है। इसके लिए रेलवे को जमीन लीज पर देने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर अदालत ने संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया है कि मजयाठ के वार्ड- 7 के लिए कोई एंबुलेंस सड़क नहीं है। शहर का मजयाठ वार्ड नगर निगम में शामिल तो हो गया, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं। वार्ड में न तो एंबुलेंस रोड है और न ही सामुदायिक केंद्र। टैक्स देने के बावजूद हजारों लोग महंगी व्यावसायिक दरों पर पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। सीवेज लाइन न होने से लोगों का सीवेज नालों में बहता है। नालों से सटे घरों के लोग भी परेशान हैं।
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