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हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, राजनीतिक दलों के विज्ञापन की शिकायत के लिए जारी करें टोल फ्री नंबर
शिमला। नगर निगम शिमला (Municipal Corporation Shimla) की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने की शिकायत अब टोल फ्री नंबर के जरिए की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि अवैध विज्ञापन की शिकायत करने के लिए चार हफ्ते में टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) जारी किया जाए। साथ ही व्हटसएप और एसएमएस की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत में उपस्थित उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त ने अदालत को बताया कि इस समय नगर निगम शिमला की परिधि में कोई अवैध विज्ञापन नहीं है। इसको रोकने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
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मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने निगम को आदेश दिए कि वह नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी अखबार, टीवी और पुलिस की वेबसाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाए। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट आगामी 30 नवंबर को तलब की है। ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन (Advertisements of Political Party) होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है।