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लगेज पॉलिसी का विरोध करने वाले कंडक्टरों को हाईकोर्ट से मिली राहत
शिमला। HRTC की लगेज पॉलिसी (Luggage Policy ) का कथित तौर पर विरोध करने वाले दो कंडक्टरों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत (Interim Relief) मिल गई। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने रिकांगपिओ डिपो में कार्य करने वाले दो कंडक्टरों राजेश कुमार और सुनील कुमार को अंतरिम राहत देते हुए HRTC को आदेश दिए कि वह इन दोनों की सेवाएं जारी रखें।
याचिकाकर्ता कंडक्टर अनुबंध के आधार पर रिकांगपिओ डिपो (Reckong Peo Depot) में कार्य कर रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ आरोप हैं कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) में HRTC की लगेज पॉलिसी का विरोध (Opposed The Policy) किया था। पथ परिवहन निगम ने अधिसूचना के माध्यम से यह सूचित किया था कि कोई भी कर्मचारी निगम की नीतियों का विरोध नहीं करेगा। याचिकाकर्ताओं की बातचीत सार्वजनिक होने पर यह तथ्य पथ परिवहन निगम के ध्यान में आ गया। HRTC ने इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा इन्हें सुनवाई का मौका भी दिया। इनके पक्ष से संतुष्ट न होने पर इनके अनुबंध को 10 अक्टूबर को रद्द कर दिया। इसके बाद 11 अक्तूबर से इनकी सेवाएं समाप्त हो गई थीं। प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया HRTC की इस कार्रवाई को कानून सम्मत न पाते हुए दोनों कंडक्टरों को अंतरिम राहत प्रदान कर दी।