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हिमाचल हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम और मंत्रियों की शपथ के मांगे रिकॉर्ड
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड तलब (Sough Records) किया है। कोर्ट इनके साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड (Oath Taking Records) भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश डिप्टी सीएम द्वारा दायर उस आवेदन पर दिए, जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सही ठहराया है। यह आवेदन डिप्टी सीएम सहित अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में दायर किया गया है। डिप्टी सीएम (Himachal Deputy CM) ने याचिका से अपना नाम हटाने की गुहार लगाई है। इस आवेदन पर पिछली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बहस के आधार पर मांगे रिकॉर्ड
कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ याचिका राहत (Relief) की मांग की गई है, इसलिए प्रभावित पक्ष होने के नाते यह आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज भी हो सकता था। लेकिन कोर्ट ने इस आवेदन पर फैसला लिखाते समय पाया कि प्रार्थी मुकेश अग्निहोत्री ओर से इसकी मेरिट के आधार पर बहस भी की गई थी। इसलिए आवेदन पर फैसला देने से पहले कोर्ट ने उचित समझा कि डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों को दिलाई शपथ का अवलोकन किया जाए।
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4 नवंबर को पेश करने होंगे ये दस्तावेज
कोर्ट ने शपथ के रिकॉर्ड के साथ साथ डिप्टी सीएम सहित मंत्रिपरिषद (Himachal Cabinet) को दी जा रही सेवाओं के संबंध में जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, कार्यालय आदेश, दस्तावेज आदि का रिकॉर्ड भी तलब किया। इसके साथ ही कोर्ट को डिप्टी सीएम सहित मंत्रिपरिषद को सौंपे गए और उनके द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों से जुड़ी अधिसूचनाएं (Notifications), परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने यह रिकॉर्ड मामले पर अगली सुनवाई के दौरान पेश करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी सीएम भी उपरोक्त रिकॉर्ड अथवा अन्य जरूरी रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मामले पर सुनवाई 4 नवम्बर को होगी।