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डीसी सोलन ने बंगला खाली क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि डीसी सोलन (DC SOlan) ने बंगला खाली क्यों नहीं किया है? मामले की सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की गई है।उद्योग विभाग की विशेष सचिव किरण भडाना ने डीसी सोलन पर शिमला स्थित सरकारी आवास खाली न करने (Not Vacating Govt Accommodation) का आरोप लगाया है। अदालत को बताया गया कि उन्हें पहली जुलाई 2023 को सरकारी आवास आवंटित किया गया था। इससे पहले यह आवास डीसी सोलन को आवंटित था। 8 अप्रैल 2023 को डीसी का सोलन तबादला होने पर भी उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। उन्होंने डीसी सोलन के लिए निर्धारित आवास पर रहना भी शुरू कर दिया है।
मेडिकल आधार पर लगाई गुहार
याचिका में दलील दी गई है कि गर्भावस्था को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह आवास आवंटित किया था। लेकिन डीसी सोलन की ओर से इसे खाली न करने पर याचिकाकर्ता ने 24 जुलाई 2023 को सीएम के नाम पत्र लिखा। याचिका में बताया गया है कि संपदा निदेशक ने डीसी सोलन को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया है। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को आवंटित इस आवास को खाली नहीं करवाया गया है।
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याचिका में बताया गया है कि 27 जुलाई 2023 को याचिकाकर्ता का समय से पहले प्रसव हुआ है। याचिकाकर्ता को सरकारी आवास की सख्त जरूरत है। याचिका के माध्यम से गुहार लगाई गई है कि संपदा निदेशक को आदेश दिए जाएं कि वह डीसी सोलन से इस आवास को खाली करवाए।