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रिटायर्ड कर्मियों को छठे वेतन का लाभ क्यों नहीं दिया; हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired Employees) को छठे वेतन आयोग (6 Pay Commission) का लाभ न देने पर वित्त और शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रदेश के महालेखाकार को भी नोटिस जारी किया है। रिटायर्ड शिक्षकों (Retired Teachers) ने छठे वेतन आयोग का लाभ न देने पर अदालत में याचिका दायर की है। मामले पर सुनवाई 16 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।
रिटायर्ड शिक्षकों की याचिका बताया गया है कि 25 फरवरी 2022 को सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन (Amendment In Pension Rules) कर पहली जनवरी 2016 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मियों की ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 कर दी थी।
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17 सितंबर 2022 को सरकार ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर वित्तीय लाभ देने की किस्तें बनाईं। इसके अनुसार वित्तीय लाभों की बकाया राशि का भुगतान पांच किस्तों में (Payment In 5 Installments) करने का प्रावधान बनाया गया। याचिका में संशोधित वेतनमान के तहत वित्तीय लाभ किस्तों में देने के प्रावधान गलत बताया गया है। सेवानिवृत्ति लाभ पाना उनका सांविधानिक अधिकार है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है, जिसे कानून इजाजत नहीं देता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई है कि उन्हें संशोधित वेतनमान के तहत 3 जनवरी 2022 से वित्तीय लाभ दिए जाएं।
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