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हार्ड एरिया में दोबारा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का स्टे, बताया तबादला नीति के खिलाफ
विधि संवाददाता/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सरकारी कर्मचारी (Govt Employee) को दूसरी बार हार्ड एरिया (Hard Area) में ट्रांसफर करने के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इसे हिमाचल सरकार की तबादला नीति (Transfer Policy) के विपरीत पाया है। इससे पहले, हाईकोर्ट की ही सिंगल बेंच (Single Bench) ने कहा था कि कर्मचारी के पक्ष में तबादला नीति के तहत कोई कानूनी अधिकार नहीं बनते।
सिंगल पीठ ने प्रार्थी भानु प्रताप की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हार्ड एरिया में फिर ट्रांसफर करने के आदेशों को चुनौती केवल तबादला नीति के आधार पर ही दी गई है, जबकि प्रार्थी के पक्ष में तबादला नीति से कोई कानूनी अधिकार (Legal Rights) नहीं बनते। इस आदेश के खिलाफ प्रार्थी ने खंडपीठ में अपील की है।
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सात साल तक हार्ड एरिया में काम किया
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान खंडपीठ (Double Bench) ने पाया कि प्रार्थी ने हार्ड एरिया में 2011 से सात वर्षों तक सेवाएं दी। इसके पश्चात 11 अक्टूबर को उसे फिर से हार्ड एरिया को भेज दिया गया, जबकि सरकार की तबादला नीति के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन तबादला आदेशों पर फिलहाल रोक (Stay) लगा दी है।