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मैक्लोडगंज। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा (Tibetan Religious Guru Dalai Lama) की नगरी के नाम से प्रख्यात मैक्लोडगंज (Mcleodganj) में कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन (Lockdown) के बीच ही अवैध निर्माण कर दिया गया। मामला सामने आते ही धर्मशाला नगर निगम ने एचपी नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 253 के तहत नोटिस (Notice) जारी किया है। ये निर्माण धर्मगुरू दलाई लामा के अस्थायी निवास स्थान के समीप होटल नोरबू हाउस से सटे एक हिस्से में मल्टीस्टोरी भवन के तौर पर किया जा रहा है। निर्माण धर्मशाला नगर निगम व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरी के बिना किया जा रहा है, इस दौरान कम से कम तीन पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। एक पेड़ को तो निर्माण के अंदर ही ले लिया गया है। मामला उस वक्त सामने आया जब स्थानीय निवासी अशोक राय, जो जमीन के मालिक हैं ने मामले को उठाना शुरू किया।
राय ने आरोप लगाया कि निर्माण तिब्बती मूल के एक परिवार, होटल नोरबू हाउस (Hotel Norbu House) के मालिकों द्वारा किया गया, जिन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है। वहीं,धर्मशाला नगर निगम (Dharamshala Municipal Corporation) के अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण (illegal Construction) किया गया हो। इससे पहले भी, उनकी संपत्ति के पानी और बिजली की आपूर्ति को काट दिया गया था क्योंकि उन्होंने केवल दो मंजिला की अनुमति के बावजूद छह मंजिला भवन का निर्माण किया है। धर्मशाला नगर निगम के कमिश्नर प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यह निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा था। जिसके चलते एचपी नगर निगम अधिनियम, (HP Municipal Corporation Act) 1994 की धारा 253 के तहत निर्माण की मालकिन यशी डोलमा को नोटिस जारी किया गया है। धर्मशाला के मेयर दविंदर जग्गी ने कहा कि नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा।
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