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तोशाखाना मामले में इमरान खान को तीन साल की सजा, गिरफ्तार किए गए
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। वे अगले 5 साल तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। सजा के ऐलान के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
इमरान खान पर आरोप थे कि उन्हें पीएम रहने के दौरान जो गिफ्ट (Gift) मिले थे, वे सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय महंगी कीमतों पर बेचे गए और निजी तौर पर इस्तेमाल किए गए। यह केस लंबे समय से चल रहा था। इसी मामले को लेकर पाकिस्तान में हिंसा भी भड़की थी।
नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
पाकिस्तान के एक ट्रायल कोर्ट (Trial Court) ने इमरान खान को सजा सुनाई है। कानून के जानकारों का कहना है कि इस सजा की वजह से हो सकता है कि इस बार के आम चुनाव में वह हिस्सा ही ना ले पाएं। पाकिस्तानी टीवी चैनल के मुताबिक जज जुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सजा सुनाई और त्तकाल गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। हालांकि उस दौरान इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे।
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एक लाख रुपये का जुर्माना
कोर्ट ने इमरान खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (Pakistan Election Commission) ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत की थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज दिलावर ने कहा कि इमरान पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। जज ने कहा कि इमरान खान ने चुनाव आयोग को गलत जानकारियां दी थीं। वह भ्रष्टाचार के दोषी हैं। इसके बाद पाकिस्तान के इलेक्शन ऐक्ट के सेक्शन 174 के तहत उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई।