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इमरान खान को मिली जमानत, शरीफ सरकार के मंत्रियों की इमरजेंसी की सिफारिश
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Former PM of Pakistan Imran Khan) को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सभी मामलों में खान को जमानत (Bail) दे दी है। अब उन्हें 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस सबके बीच, पीएम शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक (PM Shahbaz Sharif held a cabinet meeting) की, जिसमें उनके दो से तीन कैबिनेट सहयोगियों ने देश में इमरजेंसी की सिफारिश (Recommended Emergency) की है।
तोशाखाना केस में सुनवाई पर रोक
इमरान खान को शुक्रवार को ही तोशाखाना केस (Toshakhana case) में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मामले में क्रिमिनल ट्रायल की इजाजत मांगी थी। इमरान ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि अगले ऑर्डर तक इस केस में सेशन कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा। उधर, पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं।
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