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शिमला। सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग अब पंचायतों या नगर निकायों (Panchayat-Municipal Bodies) से एनओसी (NOC)लिए बिना ही स्थापित हो सकेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में पारित इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसने अधिनियम का रूप ले लिया है।
धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद यह अध्यादेश लाया गया था। अध्यादेश लाने के बाद धर्मशाला में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल पेश किया गया था। शीतकालीन सत्र में बिल पेश कर इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था।
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