- Advertisement -
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को फटकार लगाने वाले जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है। बुधवार को उन्होंने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दी गई। राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले (Transfer) की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के साथ परामर्श करने के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किया है। इसके साथ ही उन्हें अपने कार्यालय का प्रभार संभालने का निर्देश भी दिया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली में दूसरे ‘1984’ को नहीं होने देंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और कोर्ट में बीजेपी नेताओं का वीडियो देखा गया था।
- Advertisement -