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हिमाचल में आज से सस्ती हुई शराब, नई आबकारी नीति लागू
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पहली जुलाई यानी आज से नई आबकारी नीति लागू (New Excise Policy) होने के साथ ही शराब सस्ती हो गई है। 31 मार्च, 2022 तक नौ महीने के दौरान नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा। नई नीति के तहत लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी (License Fee and Excise Duty) कम हो गई है जिसकी वजह से देसी और भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते हुए हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने और सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों का नवीनीकरण किया जाएगा।
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नीति में शराब उत्पादक कंपनियों को ईएनए की कंपलसरी टेस्टिंग (Compulsory Testing) के प्रावधानों में छूट की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ इस साल से डिपार्टमेंटल स्टोर में भी कुछ शर्तों के साथ शराब बिक सकेगी। वाइन की कीमत अब आबकारी विभाग निर्धारित करेगा। वहीं, एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले विक्रेता पर कम जुर्माना लगेगा। विदेशी और महंगी शराब की उपलब्धता बनाए रखने के लिए थोक विक्रेताओं को अब किसी स्टेट कस्टम बांडेड वेयरहाउस से शराब लेने की छूट दी गई है। शराब की गुणवत्ता, अवैध बिक्री पर नकेल और तस्करी रोकने के लिए इस साल एक्साइज पुलिस का भी गठन किया जाएगा।