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धारा 370 : Supreme Court का अहम फैसला : बड़ी बेंच में नहीं जाएगा मामला
Last Updated on March 2, 2020 by
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा-370 हटाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार इस मामले को बड़ी बेंच में नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। ये फैसला जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर 23 याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर दिया गया है।
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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर याचिकाकर्ताओं ने पांच जजों के संविधान पीठ के दो अलग- अलग और विरोधाभासी फैसलों का हवाला देकर मामले को बड़ी बेंच में भेजने की मांग रखी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 23 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने जम्मू से धारा 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं को लेकर केंद्र की दलील है कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के हालात में बदलाव के लिए अनुच्छेद 370 हटाना ही एकमात्र विकल्प था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट का कहना था कि इस मामले की सुनवाई के बाद तय करेंगे कि मामला कहां भेजना है।