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स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंदिर और Malls के लिए जारी की नई गाइडलाइंस; यहां पढ़ें
Last Updated on June 12, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक 1 (Unlock 1) को लेकर नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों को लेकर फिर से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
मॉल्स के लिए नई गाइडलाइन में क्या-क्या यहां जानें
- मॉल्स के एंट्रेंस गेट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
- सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही अंदर एंट्री मिलेगी।
- पार्किंग और मॉल परिसर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- मॉल्स की दुकानों में लगातार साफ-सफाई और डिसइंफेक्शन किया जाना चाहिए।
- संक्रमण के बचाव की सूचना भी मॉल्स में डिसप्ले करने के निर्देश दिए गए हैं।
- एलिवेटर्स पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है।
- एक सीढ़ी छोड़कर ही एक दूसरे को खड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं।
- गेमिंग जोन, बच्चों के खेलने का एरिया और सिनेमा हॉल्स बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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मंदिर और धार्मिक स्थलों के लिए नई गाइडलाइन में क्या-क्या यहां जानें
- धार्मिक स्थलों में एंट्री और एग्जिट अलग रास्तों से करने के लिए कहा गया है।
- धार्मिक स्थलों के बाहर जूते चप्पल नहीं रखने हैं।
- अपनी गाड़ी में ही फुटवियर्स निकालने के निर्देश दिए गए।
- जल और प्रसाद इत्यादि के वितरण पर रोक है।
- सामूहिक प्रार्थना के लिए मैट लाने के लिए भी प्रतिबंध है।
- प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रथों के छूने की भी मनाही है। भजन कीर्तन पर भी रोक है।
- पूजा के दौरान रिकॉर्ड किए गए भजन इत्यादि का इस्तेमाल करने को कहा है।
- 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलायें और 10 साल की उम्र से छोटे बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
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