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नई दिल्ली। अब थियेटर (Theaters) यानी सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को बैठाया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइन फिलहाल पहली फरवरी से 28 फरवरी के लिए हैं। यानी पहली फरवरी से 28 फरवरी तक सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को बैठाया जा सकता है। इसके बाद फिर से इस बाबत नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी की जाएगी।
इसके अलावा स्वीमिंग पूल भी आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सिनेमाघरों में सिर्फ कुल क्षमता के आधे दर्शक ही बिठाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब स्वीमिंग पूल और सिनेमाघरों को लेकर केंद्र की ओर से नई आदेश जारी कर दिए गए है। हालांकि इसके लिए एसओपी भी जारी की जाएंगी। स्वीमिंग पूल से जुड़ी एसओपी राज्य सरकारों को जारी करनी होगी, जबकि सिनेमाघरों से जुड़ी एसओपी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते ये सख्तियां की गई थीं, जिसमें अब केंद्र की ओर से ढील दी गई है।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ये दिशा-निर्देश एक फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेंगे।
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