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अदाणी पावर लिमिटेड के 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटने पर अब नई सरकार लेगी फैसला
शिमला। मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड (Adani Power Limited ) के 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटने पर फैसला अब नई सरकार लेगी। नई सरकार बनने के कारण हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में 280 करोड़ रुपए की अग्रिम प्रीमियम राशि मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड को वापिस करने से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 दिसंबर के लिए टल गई। मुख्य न्यायाधीश ए ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने आग्रह किया कि नई सरकार का गठन होने के कारण इस मामले पर सुनवाई को फिलहाल टाल दिया जाए। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकारते हुए मामले पर सुनवाई 27 दिसम्बर को निर्धारित की है।
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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जंगी-थोपन-पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा किए गए 280 करोड़ रुपए की राशि वापिस करने के आदेश दिए थे। सरकार ने इस मामले में अपील करने में देरी कर दी थी। अतः सरकार को अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की अर्जी भी देनी पड़ी थी। सरकार ने फीस वापसी के आदेशों पर रोक लगाने की गुहार भी लगाई थी परंतु कोर्ट ने एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गत 12 अप्रैल को जारी फैसले में सरकार को आदेश दिए थे कि वह 4 सितंबर, 2015 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दो महीने की अवधि में यह राशि वापस करे।